हापुड़ 13 अप्रैल, 2022(सू0वि0)। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री ब्रजेंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2022 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वादों के अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण हेतु प्रि-ट्रायल बैठक शाम 4:00 बजे से जिला जज के कक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें नोडल अधिकारी/ अपर जिला जज रीमा बंसल, श्रीमती लवली जायसवाल, प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़, अपर जिलाधिकारी श्रद्धा शांडिल्यायन तथा जिला बार ऐसोशियेशन के अध्यक्ष, अग्रणी बैंक प्रबंधक के प्रतिनिधि, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हापुर संजय गौतम, नगर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पिलखुवा विकास कुमार आदि अधिवक्तागण उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी द्वारा सभी अधिवक्ता बन्धुओं से इस राष्ट्रीय लोक अदालत मेें पारिवारिक मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी। उन्होंने सभी अधिवक्तागण से अपील की कि पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वाद का निस्तारण कराये जाने हेतु उत्प्रेरित करने व लोक अदालत के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करें, जिससे पक्षकार अपने वाद का शीघ्र निस्तारण कराकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकें, जिससे उनके समय व धन की बचत हो सके।
अतः समस्त पक्षकार दिनांक 14.05.2022 को आयोजित हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अपने वाद को नियत कराकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव न्यायाधीश के द्वारा जनपद न्यायाधीश बृजेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि *इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रमय लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद,मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व संबंधी वाद अन्य सिविल वाद (किराया सुखाधिकार व्य्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) बैंक के प्रीलिटिगेशन विवाद व अन्य सम्यक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। समस्त विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवा कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करवा कर लाभ उठा सकते हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ द्वारा बताया गया कि दिनांक 14 मई 2022 को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन द्वारा जारी कोविड-19 से संबंधित समस्त गाइडलाइंस का अक्षरतः पालन किया जाएगा तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जाएगा।