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सत्यापन हेतु सोशल ऑडिट कराये जाने के सम्बन्ध

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के सत्यापन हेतु सोशल ऑडिट कराये जाने के सम्बन्ध ” शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभार्थियों के सत्यापन हेतु सोशल ऑडिट कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसमें योजनान्तर्गत अबतक के लाभार्थियों में अपात्र लाभार्थी एवं योजना से वंचित लाभार्थियों को चिन्हाकंन करते हुए लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । जनपद हापुड़ की 273 ग्राम पंचायतों में तिथिवार कार्यक्रम तैयार किया गया है एवं सोशल ऑडिट के समय कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक एण्टी ० एम ० / बी ० टी ० एम ० ग्राम पंचायत सचिव / ग्राम विकास अधिकारी तथा लेखपाल कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायत की निर्धारित तिथि में सार्वजनिक स्थल ( पंचायत घर अथवा अन्य सरकारी भवन ) उपस्थिति रहकर सोशल ऑडिट का कार्य सम्पन्न करायेगे पी ० एम ० किसान योजनान्तर्गत सोशल ऑडिट कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन हेतु विकास खण्डवार नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं जो निम्न प्रकार है विकास खण्ड नामित नोडल अधिकारी जनपद में पी ० एम ० किसान योजनान्तर्गत सोशल ऑडिट दिनांक 07.05.2022 से प्रारम्भ हो कर दिनांक 30.06.2022 तक पूर्ण किया जायेगा , जिसमें प्रत्येक दिन प्रत्येक विकास खण्ड से 01 या 02 ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट का कार्य रोस्टर के अनुसार किया जायेगा , जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की ● अध्यक्षता में दिनांक 04.05.2022 को धौलाना तहसील , 05.05.2022 को हापुड़ तहसील एवं 06.05.22 को गढमुक्तेश्वर तहसील के सम्बन्धित क्षेत्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है । सोशल ऑडिट के समय चरणवार निम्न कार्यवाही की जानी है अ- प्रथम चरण- ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थल पर लाभार्थियों की सूची चस्पा करना । सभागार य द्वितीय चरण ग्राम सभा में लाभार्थियों की सूची पढ़ कर सुनाना । स- तृतीय चरण- ग्राम सभा में अपात्र अथवा छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करना । द- चतुर्थ चरण पात्र लाभार्थियों का पी ० एम ० किसान पोर्टल के ओपन सोर्स पर पंजीकरण हेतु कार्यवाही करना । उक्त के अतिरिक्त ग्राम सभा में सूची पढ़कर सुनाते समय ऐसे लाभार्थी , जो भूमिहीन हैं अथवा मृतक हो गये हैं अथवा अन्य कारणो से अपात्र है को चिहिन्त किया जाएगा तथा मृतक लाभार्थी के वारिसान का कृषि भूमि उनके नाम हस्तांरित हो जाने की दशा में पात्रता के आधार पर पूर्व प्रदत्त निर्देशों के अनुसार घोषणा पत्र भरवाते हुए ओपन सोर्स से पंजीकरण कराया जाएगा । सूची में ऐसे परिवार ( पति पत्नी एवं नाबालिग बच्चे ) जिनमे एक से अधिक व्यक्ति पी ० एम ० किसान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे है का चिन्हीकरण करते हुए अन्य सदस्यों का स्टॉप पेमेन्ट करने हेतु कार्यवाही की जाऐगी । अतः जनपद के समस्त कृषक भाईयों से अनुरोध है कि उक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत सोशल ऑडिट का अधिक से अधिक प्रतिभाग करके लाभ उठाने का कष्ट करें तथा साथ ही जनपद के समस्त कृषको भाईयो से अनुरोध हैं कि pmkisan.gov.in साईट पर आधार लिंक मो ० नं ० द्वारा ओ ० टी ० पी ० के माध्यम से या किसी भी नजदीकी जनसेवा केन्द्र से बायोमेट्रिक के द्वारा eKYC तत्काल कराने का कष्ट करें , जिससे पी ० एम ० किसान योजनान्तर्गत देय किश्त का लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो ।

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