रिपोर्ट :- गणेशी पंवार हापुड़, धौलाना, गढ़ ।। 25 तथा 26 अप्रैल को प्रकाशित होने वाले प्रिंट मीडिया के विज्ञापन का प्रमाणन अनिवार्य हापुड़(सू0वि0)18 अप्रैल 2024। डिप्टी कलेक्टर/नोडल अधिकारी एमसीएमसी मनोज कुमार ने बताया है की भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार भड़काऊ,भ्रामक तथा घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों के मतदान के दिन और उसे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने से रोकने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसके क्रम मे आयोग के निर्देशानुसार किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति से पूर्व प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य है अतः जनपद में समाचार पत्रों मे प्रकाशित होने वाले विज्ञापन जो दिनांक 25 तथा 26 अप्रैल को प्रकाशित किए जाने हैं उन्हें विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम 2 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति के समक्ष आवेदन करते हुए विज्ञापन को प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।