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जिलाधिकारी महोदया , हापुड द्वारा पत्रांक- 703 / एस ० टी०- डी ० एम ० / 22 दिनांक 04.06.2022 को औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड पर स्थित समस्त इण्डस्ट्रीज की गहन स्थलीय जाँच हेतु निम्न प्रकार 10 सदस्यीय संयुक्त जाँच समिति गठित की गयी है

जिलाधिकारी महोदया , हापुड द्वारा पत्रांक- 703 / एस ० टी०- डी ० एम ० / 22 दिनांक 04.06.2022 को औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड पर स्थित समस्त इण्डस्ट्रीज की गहन स्थलीय जाँच हेतु निम्न प्रकार 10 सदस्यीय संयुक्त जाँच समिति गठित की गयी है :

1. उपजिलाधिकारी , धौलाना । 2. पुलिस क्षेत्राधिकारी , धौलाना । 3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी , हापुड़ । 4. उपायुक्त उद्योग , जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र , हापुड़ । 5. क्षेत्रीय प्रबन्धक , उ ० प्र ० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , हापुड़ / गाजियाबाद । 6. सहायक निदेशक , कारखाना , गाजियाबाद क्षेत्र , गाजियाबाद । 7 क्षेत्रीय प्रबन्धक , यू ० पी ० एस ० आई ० डी ० सी ० , हापुड़ । 8 अधिशासी अभियन्ता , विद्युत वितरण क्षेत्र धौलाना । 9. उपायुक्त वाणिज्यकर हापुड़ । 10. सहायक श्रमायुक्त , हापुड़ । उक्त समिति को संयुक्त रूप से औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया । समिति द्वारा जॉच के समय यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी निर्माण ईकाइयाँ उन्हीं अनुमन्य उत्पादों का निर्माण करें जिसके लिए वह पंजीकृत हैं । इण्डस्ट्री एक्ट में पंजीकरण , विद्युत सुरक्षा , अग्नि सुरक्षा एवं अन्य समस्त अद्यतन नियमों का पालन करते हुए ही सभी इकाईयाँ संचालित हो जिससे भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृति को रोका जा सके । उक्त आदेश के आलोक में आज दिनांक 05.06.2022 को भूखण्ड – वार स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित 10 सदस्यीय संयुक्त जाँच समिति द्वारा कुल 23 औद्योगिक इकाइयों का स्थलीय निरीक्षण किया गया , जिसमें 10 इकाईयों पर ताला लगा पाया गया तथा 01 इकाई मौके पर खाली पायी गयी , 02 इकाईयां निर्माणाधीन पायी गयी । शेष 10 इकाईयों का निरीक्षण किया गया । निरीक्षणोपरान्त 02 इकाईयों को मानकों के विरूद्ध संचालित किये जाने के कारण सील किया गया तथा शेष 08 इकाईयों को मानक के अनुरूप कार्य करने हेतु नोटिस निर्गत किये गये । भूखण्ड संख्या एफ -5 , औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड के निरीक्षण के समय जिलाधिकारी , हापुड़ भी उपस्थित थी । मौके पर इण्डस्ट्री में लोहे की जाली बनाने कार्य होता पाया गया । जानकारी करने पर बताया गया कि यह कार्य श्री रॉबिन यादव द्वारा कराया जा रहा है , जबकि उक्त भूखण्ड श्रीमती सुमनलता जैन के पक्ष में दिनांक 30.07.2021 को अनुमोदित उत्पाद ” प्लास्टिक मोल्डिंग का उत्पादन करने हेतु आवंटित है । उक्त आवंटी द्वारा लीड की शर्तों के अंतर्गत यूपीसीडा से किराये पर देने के पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है । इण्डस्ट्री द्वारा अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है । इण्डस्ट्री द्वारा अनुमन्यता के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा मानकों के विरूद्ध संचालित किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से उचित साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने तक फैक्ट्री परिसर को सील कर दिया गया है । इसी प्रकार भूखण्ड संख्या एफ -15 , औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड के भूखण्ड पर Printed Circuit Bord की इकाई के निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग की प्रक्रिया से प्रदूषित जल प्रवाहित होता है जिसके शुद्धिकरण हेतु इण्डस्ट्री द्वारा कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है . प्रदूषित जल को सीधे नाले में निस्तारित होता पाया गया । इण्डस्ट्री द्वारा अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है । इण्डस्ट्री द्वारा अनुमन्यता के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा मानकों के विरूद्ध संचालित किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से उचित साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने तक फैक्ट्री परिसर को सील कर दिया गया है । उक्त के अतिरिक्त भूखण्ड संख्या एफ -56 औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड के परिसर में हाईटेंशन विद्युत लाईन तथा एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है । साथ ही उक्त इण्डस्ट्री के परिसर में लगभग 20-25 परिवार निवास कर रहें हैं । फैक्ट्री परिसर में परिवारों का निवास करना उचित नहीं है तथा भविष्य में कोई भी घटना घटित हो सकती है , जिसके लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक , यू ० पी ० एस ० आई ० डी ० सी ० , द्वारा इण्डस्ट्री मालिक को तत्काल निवासित परिवारों को दूसरी जगह भेजने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है । इसके अतिरिक्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं सहायक श्रमायुक्त द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है ।

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