राज्य सूचना आयोग ने सुनील यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी को रुपये पच्चीस हजार के जुर्माने से किया दंडित
जौनपुर – ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड बक्शा सुनील कुमार यादव द्वारा लगातार किए जा रहे भ्रष्टाचार व चौदह हैंडपंप के रीबोर व मरम्मत सम्बन्धी कार्य विगत एक साल से उच्चाधिकारियों के बार बार आदेश देने के बाद भी न कराए जाने व अन्य से संबंधित सूचना मांगे जाने पर मिथ्या व भ्रामक सूचना दिया गया था, जिस पर अपीलार्थी शांति देवी के पुत्र कृष्ण सिंह यादव, एडवोकेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया था। आपत्ति दर्ज करने के बाद सूचना आयुक्त के आदेश के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी सुनील कुमार यादव द्वारा आदेश की अवहेलना की गई व स्वयं को बचाने के लिए भी सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया।
अतः उपर्युक्त प्रकरण के संबंध में सूचना आयुक्त द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी सुनील कुमार यादव को दोषी पाते हुए रुपए पच्चीस हजार के अर्थदंड से अधिरोपित किया गया।
जिन चौदह हैंडपंप की मरम्मत पिछले एक साल से ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पक्षपात करते हुए नहीं कराया जा रहा था, जिलाधिकारी के सख्त निर्देश पर बीडीओ बक्शा द्वारा वर्तमान में ग्राम पंचायत देवरिया,जौनपुर में करवाया जा रहा है।